श्रम विभाग से होटल संस्थान व होटल फेडरेशन की रात्रिकालीन प्रतिष्ठान संचालन पर चर्चा
उदयपुर। होटल संस्थान दक्षिणी राजस्थान एवं होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान उदयपुर डिवीजन के प्रतिनिधिमंडल ने संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त से राज्य सरकार द्वारा जारी रात्रिकालीन संचालन संबंधी नवीन अधिसूचना पर विस्तृत चर्चा की। संस्थान के सचिव एवं फेडरेशन के अध्यक्ष राकेश चौधरी ने बताया कि आयुक्त से हुई चर्चा के दौरान 19 जून को जारी अधिसूचना के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से जानकारी प्राप्त हुई। अधिसूचना के अनुसार राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 के अंतर्गत पंजीकृत दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को निर्धारित शर्तों के अधीन रात्रिकालीन संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। अधिसूचना के अनुसार कर्मचारियों को…
