श्रम विभाग से होटल संस्थान व होटल फेडरेशन की रात्रिकालीन प्रतिष्ठान संचालन पर चर्चा

उदयपुर व्यूज़ | ताजा खबरें

उदयपुर। होटल संस्थान दक्षिणी राजस्थान एवं होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान उदयपुर डिवीजन के प्रतिनिधिमंडल ने संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त से राज्य सरकार द्वारा जारी रात्रिकालीन संचालन संबंधी नवीन अधिसूचना पर विस्तृत चर्चा की। संस्थान के सचिव एवं फेडरेशन के अध्यक्ष राकेश चौधरी ने बताया कि आयुक्त से हुई चर्चा के दौरान 19 जून को जारी अधिसूचना के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से जानकारी प्राप्त हुई। अधिसूचना के अनुसार राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 के अंतर्गत पंजीकृत दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को निर्धारित शर्तों के अधीन रात्रिकालीन संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। अधिसूचना के अनुसार कर्मचारियों को बारी-बारी से सवैतनिक साप्ताहिक अवकाश देना होगा। कार्य अवधि प्रतिदिन 10 घंटे तथा सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे निर्धारित की गई है। अतिरिक्त कार्य लिए जाने की स्थिति में नियमानुसार ओवरटाइम भुगतान करना अनिवार्य होगा। साथ ही सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करना होगा। आयुक्त ने यह भी अवगत कराया कि छूट अधिसूचना में निर्धारित सभी शर्तों के अनुपालन के अधीन है तथा किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में यह सुविधा स्वतः निरस्त मानी जाएगी। इस सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रतिष्ठानों को श्रम विभाग में पंजीकरण करवाकर अधिसूचना की सभी शर्तों की पालना सुनिश्चित करनी होगी। प्रतिनिधिमंडल ने श्रम विभाग द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शन पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस निर्णय से उदयपुर सहित पूरे राजस्थान में व्यापार, पर्यटन एवं आतिथ्य उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। प्रतिनिधिमंडल में होटल संस्थान एवं होटल फेडरेशन के उपाध्यक्ष केपी अग्रवाल, संस्थान के सचिव एवं फेडरेशन के अध्यक्ष राकेश चौधरी, फेडरेशन के सचिव एवं संस्थान के कोषाध्यक्ष अंबालाल साहू उपस्थित रहे।

By Udaipurviews

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