पतंजलि गुमराही वाले विज्ञापन रोके, वरना हर प्रोडक्ट पर 1-1 करोड़ का दंडः कोर्ट
उदयपुर व्यूज। योग गुरु रामदेव द्वारा स्थापित पतंजलि आर्युवेद को सुप्रीम कोर्ट ने उसके भ्रामक विज्ञापनों को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। हर्बल दवाओं का कारोबार करने वाली कंपनी को कई बीमारियों के इलाज के लिए झूठे विज्ञापन और भ्रामक दावे करके हुए पाया गया है। पीटीआई की खबर के मुताबिक जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने मंगलवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा, पतंजलि आयुर्वेद के ऐसे सभी झूठे और भ्रामक विज्ञापनों को तुरंत रोकना होगा। अदालत ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगी...। सुप्रीम…
