जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू
भीलवाड़ा, 3 मार्च। जिला मजिस्ट्रेट आशीष मोदी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भीलवाड़ा जिले की सम्पूर्ण सीमाक्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किये है। आदेशानुसार भीलवाड़ा जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में) पांच या पांच से अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर बिना सक्षम पूर्वानुमति के एकत्रित नहीं होगें। शैक्षणिक संस्थान एवं चिकित्सालय इस प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जैसे- रिवोल्वर, पिस्टल, बन्दूक, एम.एल.गन. बी.एल.गन. राईफल आदि एवं अन्य हथियार…
