Birth Death Registration Rules 2026

जन्म-मृत्यु पंजीकरण के नियमों में बड़ा बदलाव: 1 अक्टूबर 2026 से नए प्रावधान लागू

जन्म-मृत्यु पंजीकरण के नियमों में बड़ा बदलाव: 1 अक्टूबर 2026 से नए प्रावधान लागू

डूंगरपुर, 6 अक्टूबर। भारत सरकार द्वारा जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संबंधी संशोधित प्रावधान 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी कर दिए गए हैं। संशोधित प्रावधानों के तहत जन्म अथवा मृत्यु की घटना की सूचना निर्धारित समयावधि के बाद दिए जाने पर विलंबित पंजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अतिरिक्त एवं मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म - मृत्यु) एवं जिला कलक्टर श्री देशलदान ने बताया कि जन्म अथवा मृत्यु की घटना की सूचना एक वर्ष से अधिक तथा दो वर्ष के भीतर दिए जाने पर पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपखण्ड मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश के आधार…
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