कत्ल के आरोपी पति-पत्नी और पुत्र को आजीवन कारावास

उदयपुर, 29 जुलाई (ब्यूरो): जिले के मांडवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुए हत्याकांड में कोर्ट ने एक ही परिवार के तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक मोहम्मद यूसुफ ने मामले की जानकारी देते हुए बताया न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटडा, जिला उदयपुर ने 2020 में हुए हत्याकांड के मामले में फैसला सुनाते हुए एक महिला सहित तीन लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कत्ल के आरोपी मणिया उर्फ मणिसिंह (50) पुत्र लाला गमार उसकी पत्नी भीखली (45) और बेटे महेश (24) निवासी बुझा थाना मांडवा जिला उदयपुर को कोर्ट ने आजीवन कारावास तथा 29 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि मार्च 2020 में आरोपियों ने हथियारों से लैस होकर जोवना पुत्र मादिया बुंबाड़िया निवासी झेड थाना मांडवा के घर जाकर उस पर हमला कर दिया। झगड़े में बीच बचाव करने आए जोवना के बेटे कुणाल व बेटी काली को भी चोट लग गई। इस दौरान आरोपियों ने गोली चला दी। जो जोवना की बेटी काली को लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले में लंबी सुनवाई के बाद सोमवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तीनों को आजीवन कारावास व जुर्माने सजा सुनाई। जबकि मामले में चौथे आरोपी को संदेह के लाभ देते हुए कोर्ट ने बरी कर दिया।

By Udaipurviews

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