घूस लेने वाले चिकित्सा अधिकारी को तीन साल की कैद 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई
उदयपुर। दुर्घटना में घायल हुए रोगियों की मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने की एवज में 1800 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किए डूंगरपुर सीएससी के तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी को शनिवार को अदालत ने दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। प्रकरण के अनुसार 17 सितम्बर 2012 को निचली बरौठी बिछीवाड़ा डूंगरपुर निवासी लक्ष्मणलाल पुत्र कांतिलाल व लाला पुत्र हकरा ने रिपोर्ट दी कि आज दोपहर को करीब दो से तीन बजे उसकी बहुएं बबली पुत्र रणछोर व रमीला पत्नी शंकर बरोठी गांव से हमारे घरपर निचली बिरोठी आते समय रास्ते में…
