वाणिज्यिक कर विभाग की एमनेस्टी योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 30 जून
व्यवसायी आवेदन कर उठा सकते हैं लाभ - उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर उदयपुर 25 जून। राज्य सरकार द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग में पुरानी बकाया मांग वेट, सीएसटी, एंट्री टेक्स, लक्जरी टेक्स आदि के निस्तारण हेतु एमनेस्टी स्कीम लागू की गई है। स्कीम के अधिकतम लाभप्रद प्रथम चरण की समाप्ति 30 जून है। अपनी पुरानी बकाया मांग को निस्तारण करने के लिए पात्र आवेदक आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही किसी भी प्रकार के लंबित संशोधन प्रार्थना पत्र या घोषणा पत्र बकाया है तो विभाग कर सकते हैं।उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर अशोक कुमार ने बताया कि एमनेस्टी…
