नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

बहन के घर ले जाकर किया था 7 दिन तक यौन शोषण
उदयपुर, 3 सितंबर.  सवीना थाना क्षेत्र के अंतर्गत घटित घटनाक्रम में कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामले की जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक सैयद हुसैन ने बताया कि जनवरी 2023 में नाबालिग पीड़िता एक सुबह घर से स्कूल गई थी, लेकिन स्कूल सेे वापस घर नहीं लौटी। क्योंकि आरोपी नारायण (27) पुत्र नानजी निवासी काया जाडा अडवा थाना गोवर्धनविलास उसे बहला-फुसलाकर मोटरइकिल पर अपने साथ ले गया था। आरोपी उसे लेकर अपनी बहन के घर पीपलेटी गया और वहां 7 दिन तक उसे रखकर उसके  साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। उसके बाद नारायण उसे लेकर अपने घर आ गया। लेकिन किशोरी के परिजनों को पता चलने पर जब वे उसे आरोपी के घर लेने पहुंचे तो वह भाग खड़ा हुआ। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर उसे गिरफतार कर लिया। मामले की पैरवी कर रहे विशिष्ट लोक अभियोजक सैयद हुसैन ने आरोपी के विरुद्ध 11 गवाह और 28 दस्तावेज पेश किए। मामले में लंबी सुनवाई के बाद विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, संख्या 2 के न्यायाधीश संजय कुमार भटनागर ने आरोपी नारायण (27) पुत्र नानजी निवासी काया जाडा अडवा थाना गोवर्धनविलास को 20 साल के कठिन कारावास तथा 60 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने पीड़ित पक्ष को 80 हजार रुपए प्रतिकर दिए जाने का भी आदेश दिया।

By Udaipurviews

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