12 प्रकार के दस्तावेजों से होगी निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित
डूंगरपुर, 18 अक्टूबर। विधानसभा आम चुनाव 2023 में मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान करने के साधन के रूप में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 प्रकार के दस्तावेज मान्य होंगे, जिनके जरिए मतदाता विधानसभा चुनाव में मतदान कर सकेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी लक्ष्मी नारायण मंत्री ने बताया कि पहचान पत्र की आवश्यकता होती है, लेकिन जो निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं उनकी पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने 12 प्रकार के दस्तावेजों को अधिकृत किया है। उन्होंने बताया कि मतदान के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी किए गए स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र , राज्य सरकार, लोक उपक्रम वेब पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों व विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबीलिटी आईडी (यूडीआईडी) अधिकृत रहेंगे।
चुनाव ड्यूटी वाले कार्मिकों को फॉर्म 12 से मिलेगी पोस्टल बैलेट की सुविधा
विधानसभा चुनाव-2023 में चुनाव ड्यूटी वाले कर्मचारियों को प्रपत्र 12 भरना होगा। पूर्ण रूप से भरा प्रपत्र 12 देने के बाद विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी हेमेंद्र नागर ने बताया कि विधानसभा चुनाव में मतदान ड्यूटी करने वाले कार्मिकों को निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदान करने का मौका दिया गया है। सभी कार्मिकों को प्रपत्र 12 उपलब्ध करा दिया गया है। जिले में मतदान कार्मिकों को संबंधित विधानसभा क्षेत्र में पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा मिलेगी।
मतदान कार्मिकों को पूर्ण रूप से प्रपत्र 12 भरकर रिटर्निंग अधिकारी को जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। कर्मियों को प्रपत्र 12 में विधानसभा, निर्वाचक नामावली में भाग संख्या, क्रम संख्या आदि भरकर हस्ताक्षर कर जमा कराना है। सामान्य तौर पर फोटो पहचान पत्र सभी के पास है, लेकिन बूथ संख्या निर्वाचक क्रमांक फोटो पहचान पत्र में नहीं है। वोटर हेल्पलाइन ऐप प्ले स्टोर से लोड करके एपिक नंबर से विधानसभा, बूथ संख्या व निर्वाचक क्रमांक संख्या प्रारूप 12 में भरें।
वरिष्ठ अधिकारियों के ठहरने के लिए 9 भवनों को किया तत्काल प्रभाव से अधिग्रहित
विधानसभा आम चुनाव-2023 के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा जिले में नियुक्त विभिन्न प्रकार के वरिष्ठ अधिकारियों के ठहरने के लिए 9 भवनों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के तहत तत्काल प्रभाव से अधिग्रहित किए गए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री ने बताया कि डाक बंगला, डंूगरपुर, सर्किट हाउस, डंूगरपुर, अतिथि गृह, पीडब्ल्यूडी आसपुर, अतिथि गृह, सोम कमला आंबा बांध स्थल, आसपुर, सोम कमला आंबा रेस्ट हाउस, उदयपुर रोड़, डंूगरपुर, अतिथि गृह, सहायक अभियंता, जल संसाधन, उपखण्ड, अतिथि गृह, सहायक अभियंता, जल संसाधन उपखण्ड के अधीन अमरपुरा बांध स्थल, अतिथि गृह, वन विभाग, दो नदी नर्सरी, डंूगरपुर तथा अतिथि गृह, वन विभाग, आसपुर को तत्काल प्रभाव से अधिग्रहित किया गया हैं।
उन्होंने बताया कि संबंधित कार्यालध्यक्ष उक्त अधिग्रहित भवनों को जिला कलक्टर की अनुमति के बिना किसी को आवंटित नहीं करेंगे तथा निर्देशों के अनुरूप ही निर्वाचन से संबंधित नियुक्त अधिकारियों को प्राथमिकता से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
