-एक मामले में आरोपी का अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र नामंजूर
ेउदयपुर। अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण) के पीठासीन अधिकारी वैभव कुमार टेलर ने दुष्कर्म के दो अलग अलग मामलों में आरोपियों की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा एक मामले में दुष्कर्म आरोपी की ओर से अग्रिम जमानत के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनों पक्षों को सुनने के बाद खारिज कर दिए।
प्र्रकरण के अनुसार पीठासीन अधिकारी वैभव कुमार टेलर ने हरियाणा के फरीदाबाद स्थित सूरजकुंड के दयालबाग एक्सटेंशन निवासी आरोपी इंद्रपाल सिंह उर्फ हन्नी पुत्र अमरजीतसिंह की ओर से जमानत के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। प्रार्थना पत्र का अपर लोक अभियोजक राकेश पानेरी ने विरोध किया। आरोपी के खिलाफ पीड़िता ने हिरणमगरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है जिसमें सोशल मीडिया से जान पहचान बनाने के बाद उसे मिलने बुलाकर नशीला पदार्थ पिलाकर उससे दुष्कर्म करने व अश्लील वीडियो बना ब्लेकमेल करने का आरोप लगाया।
दुष्कर्म के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
एक अन्य मामले में पीठासीन अधिकारी वैभव कुमार टेलर ने काटी चंदेरिया चित्तौडगढ़ हाल होमपुरा टेकरी सूरजपोल निवासी आरोपी हिम्मत पुत्र माधवलाल की ओर से अग्रिम जमानत के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। उसके खिलाफ पीड़िता ने एसपी को प्रस्तुत किए परिवाद में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने बाद में दबाव बनाने पर शादी करने के दो माह बाद अकेला छोड़कर चले जाने का आरोप लगाया। आरोपी पहले से शादीशुदा है।
इलाज के बहाने दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
पीठासीन अधिकारी ने शहर के अलीपुरा निवासी आरोपी हाफिज शफीक रजा पुत्र मोहम्मद फसीमुद्दीन की ओर से जमानत के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उसके खिलाफ पीड़िता ने भूपालपुरा थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में काला जादू का इलाज के बहाने उसे कुछ सुंघा कर बेहोश कर उससे दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।
युवती से बलात्कार के आरोपी को जमानत नहीं
प्रकरण के अनुसार सायरा थानांतर्गत जोगीदास जी का गुड़ा निवासी आरोपी जवाराम पुत्र खेताराम के खिलाफ पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें गत 28 जुलाई को भैंसे चराने गई उसकी पुत्री से बलात्कार का प्रयास करने का आरोप लगाया। आरोपी की ओर से जमानत के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अपर लोक अभियोजक राकेश पानेरी व पीडिता अधिवक्ता लक्ष्मीलाल मेघवाल ने आपत्ति दर्ज कराई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीठासीन अधिकारी ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
दो मामलों में बलात्कार के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
