अवैध रूप से संचालित और अनधिकृत बदलाव करने वाली स्लीपर/लक्जरी बसों के कार्रवाई

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3 लक्जरी स्लीपर बसें सीज, 5 बसों पर 75000 का जुर्माना लगाया

उदयपुर, 5 अगस्त। सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वावधान में जिला एवं सेशन न्यायाधीश (अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) ज्ञान प्रकाश गुप्ता के निर्देशों के क्रम में सुरक्षित परिवहन के नागरिकों के अधिकार की रक्षा करने और वैधानिक प्रावधानों व सरकारी दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाया गया।
अभियान के तहत जिला न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश गुप्ता के निर्देशानुसार गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र मे बालीचा चैराहे पर एक संयुक्त औचक निरीक्षण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं परिवहन विभाग द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान अवैध रूप से संचालित लग्जरी स्लीपर बसों पर कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से संचालित होने वाली और बसों की बनावट में अनधिकृत संरचनात्मक संशोधन करने वाली बसों के खिलाफ यह सख्त कदम उठाते हुए निरीक्षण अभियान के तहत 10 बसों की जांच की गई तथा 5 बसों के खिलाफ विभिन्न नियमों के उल्लंघन के तहत चालान बनाए गए। नियमों की अवहेलना करने वाले संचालकों पर लगभग 75000 का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा गंभीर अनियमितताएं और अनधिकृत बदलाव पाए जाने पर 3 बसों को मौके पर ही सीज किया गया।

अभियान के दौरान अपर जिला न्यायाधीश, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राहुल चैधरी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार जोशी, जिला परिवहन अधिकारी मुकेश डाड सहित प्रशासन, न्यायपालिका और पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।

By Udaipurviews

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