नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा
बहन के घर ले जाकर किया था 7 दिन तक यौन शोषण उदयपुर, 3 सितंबर. सवीना थाना क्षेत्र के अंतर्गत घटित घटनाक्रम में कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामले की जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक सैयद हुसैन ने बताया कि जनवरी 2023 में नाबालिग पीड़िता एक सुबह घर से स्कूल गई थी, लेकिन स्कूल सेे वापस घर नहीं लौटी। क्योंकि आरोपी नारायण (27) पुत्र नानजी निवासी काया जाडा अडवा थाना गोवर्धनविलास उसे बहला-फुसलाकर मोटरइकिल पर अपने साथ ले गया था। आरोपी उसे लेकर अपनी बहन के घर पीपलेटी…
