उदयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रतापगढ़ जिले के धरियावद कस्बे में पिछले महीने महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में आरोपियों की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। इस मामले में महिला के पति सहित सात आरोपियों ने जमानत याचिका पेश की थी।
जोधपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस कुलदीप माथुर की एकलपीठ के समक्ष आरोपियों की ओर से पेश जमानत याचिका पर कहा कि इस स्टेज पर जमानत नहीं दी जा सकती। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता ने याचिका को वापस लेने पर कोर्ट ने चालान के बाद नई याचिका पेश करने की स्वतंत्रता दी है।
पुलिस ने लिया था स्वत: संज्ञान
अतिरिक्त महाधिवक्ता एमए सिद्दकी ने बताया कि प्रतापगढ़ जिले के धरियावद थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला को उसके पति और ससुराल वालों ने निर्वस्त्र कर घुमाया था, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने स्वत: संज्ञान लिया और आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
11 आरोपियों को किया था गिरफ्तार
इस गंभीर मामले में पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीस दल गठित किए थे। जिन्होंने महज 12 घंटे में 11 आरोपियों को दबोच लिया था। जिनमें से 7 आरोपियों ने हाईकोर्ट में जमानत याचिकाएं पेश की थी।
राजस्थान के प्रतापगढ़ में महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने का मामला, आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
