उदयपुर। आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत, राजस्थान में कुल 66.37 लाख परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये प्रति परिवार स्वास्थ्य बीमा कवरेज के लिए पात्र हैं।
सांसद डॉ. मन्ना लाल रावत की ओर से लोकसभा में पूछे गए प्रश्न पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में राजस्थान राज्य में योजना के तहत में 1.73 लाख आशाकर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (एडब्ल्यूडब्ल्यू) एवं आंगनवाड़ी सहायिकाएं (एडब्ल्यूएच) तथा 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के 23.55 लाख वरिष्ठ नागरिक भी कवर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत केन्द्र सरकार पात्र परिवारों के लिए प्रति वर्ष 1,052 रुपये प्रति निर्धारित प्रीमियम उच्चतम सीमा के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। योजना की लागत केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के बीच 60ः40 के अनुपात में साझा की जाती है। 31 जुलाई 2026 की स्थिति के अनुसार एबी-पीएमजेएवाई के कार्यान्वयन के लिए राजस्थान राज्य को केन्द्रीय हिस्से के रूप में कुल 2,563.15 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (एमएएवाई) राजस्थान राज्य सरकार की योजना है, जिसका कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा अपने स्वयं के बजट से किया जाता है।
आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में राजस्थान में 66.37 लाख परिवार पात्र, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर
