उदयपुर। नगर निगम द्वारा कार्रवाई करते हुए 4 क्विंटल से भी अधिक सिंगल यूज प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त किया गया है। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक केरिबेग के भण्डारण, बेचने एवं उसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। उदयपुर शहर में बढ़ते हुए प्लास्टिक केरिबेग उपयोग को देखते आकस्मिक निरीक्षण कर प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त कर सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसी कड़ी में निगम पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी ने मय टीम कृषि उपज मण्डी में लघु एवं वन उपज के गोदाम पर पहुंचे जहां दिनेश जैन उपस्थित मिले। दुकान नंबर 9 ए के ऊपर प्रथम मंजिल पर स्थित गोदाम की तलाशी पर गोदाम में प्लास्टिक के कट्टो मे प्रतिबन्धित प्लास्टिक कैरी बैग विभिन्न रंगो के कैरी बैग रखे हुए थे। कुल 21 प्लास्टिक बैग में प्रतिबन्धित सिंगल युज प्लास्टिक कैरी बैग का वजन 4 क्विंटल 68 किलोग्राम हुआ। प्रतिबन्धित प्लास्टिक कैरी बैग के 21 बैग जब्त किये गये। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग निर्माण, उपयोग, क्रय विक्रय, कब्जे में रखना एवं परिवहन करना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत् दण्डनीय अपराध है। निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि कुछ समय पहले प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ नगर निगम द्वारा लगातार बड़ी छापेमारी कर प्लास्टिक को जब्त किया गया था, जिससे प्लास्टिक का विक्रय शहर में बंद सा हो गया था लेकिन निगम की कार्रवाई रुकते ही कुछ लोगों द्वारा पुनः सिंगल यूज प्लास्टिक का व्यवसाय प्रारंभ कर दिया गया। जिसकी सूचना मिलते ही निगम द्वारा आकस्मिक कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
निगम ने जब्त की 4 क्विन्टल 68 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक थैलिया
