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राजस्थान पुलिस की चेतावनी: CSAM देखना और शेयर करना गैर-जमानती अपराध, जानें नियम

राजस्थान पुलिस की चेतावनी: CSAM देखना और शेयर करना गैर-जमानती अपराध, जानें नियम

जयपुर, 07 अक्टूबर। महानिदेशक पुलिस राजस्थान श्री राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच (R4C) द्वारा राज्य में साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण लगाने और आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण जनहित एडवाइजरी जारी की गई है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम श्री वी.के. सिंह ने बताया कि चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल (CSAM) यानी बच्चों के यौन शोषण व दुर्व्यवहार से संबंधित किसी भी सामग्री को ऑनलाइन खोजना, देखना, बनाना, डाउनलोड करना या शेयर करना कानूनन गंभीर और दंडनीय अपराध है। एडीजी श्री सिंह ने बताया कि यह कोई सामान्य एडल्ट कंटेंट नहीं…
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