पहचान पत्र की सॉफ्ट या फोटोकॉपी स्वीकार नहीं
उदयपुर, 8 सितम्बर। नगर निकाय चुनाव- 2026 के तहत प्रथम चरण का मतदान बुधवार को होना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर पारदर्शिता, सुरक्षा और निष्पक्षता को लेकर व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान केंद्रों पर मोबाइल के साथ प्रवेश पूर्णतया वर्जित रहेगा। उन्होंने बताया कि मतदान के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से जारी मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य रहेगा। मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध नहीं होने पर 11 अन्य वैकल्पिक फोटो युक्त पहचान पत्र मान्य होंगे। इसमें भी संबंधित पहचान पत्र चुनाव की घोषणा की तिथि (19 अगस्त 2026) से पूर्व की तिथियों में जारी हुआ होना अनिवार्य है। पहचान पत्र की ओरिजनल कॉपी ही स्वीकार की जाएगी। कोई भी व्यक्ति मोबाइल में पहचान पत्र की सॉफ्ट कॉपी या फोटोकॉपी दिखाकर मतदान नहीं कर पाएगा।
इन वैकल्पिक दस्तावेजों से कर सकेंगे मतदान
राज्य चुनाव आयोग ने आमजन को मतदाता पहचान पत्र के अभाव में अन्य वैकल्पिक पहचान दस्तावेज के आधार पर मतदान करने की अनुमति प्रदान की है। आयोग की पहली प्राथमिकता है कि मतदाता बूथ पर मतदाता पहचान पत्र के साथ ही पहुंचे। इसके बावजूद यदि किसी मतदाता के पास किन्हीं कारणों से मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध नहीं हो और उसका नाम नगर निकाय चुनाव की मतदाता सूची में अंकित हो तो उसे मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके लिए आयोग ने 11 वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों की अनुमति दी है। इनमें से कोई भी दस्तावेज दिखाकर मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। इन 11 दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा अथवा वीबी जी राम जी जॉब कार्ड, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कोर्ड/आयुष्मान भारत हैल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (युडीआईडी) शामिल हैं। इन दस्तावेजों की मूल प्रति ही स्वीकार की जाएगी, सॉफ्ट या फोटोकॉपी दिखाकर मतदान नहीं कर सकेंगे।
मतदान केंद्र में फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी प्रतिबंधित
जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि मतदान केंद्र तथा मतगणना केंद्र के अंदर किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिकृत प्राधिकार पत्र धारी मीडियाकर्मी मतदान केंद्र के बाहर की गतिविधियों की कवरेज कर पाएंगे। उन्हें भी मतदान कक्ष के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
