-ठप पड़ी थी नवीनीकरण प्रक्रिया, होटल संस्थान दक्षिणी राजस्थान के प्रयास लाए रंग
उदयपुर, 19 सितम्बर : प्रदेश के स्वायत्त शासन विभाग के वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी लेखराज जाग्रत ने उदयपुर नगर निगम के आयुक्त को होटलों के अनुज्ञा नवीनीकरण 10 वर्ष की अवधि के लिए करने के निर्देश दिए हैं।
होटल संस्थान दक्षिणी राजस्थान के अध्यक्ष सुभाष सिंह राणावत व सचिव राकेश चौधरी ने जयपुर में स्थानीय निकाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव से मुलाकात कर उदयपुर में ठप पड़ी 10 वर्ष अनुज्ञा नवीनीकरण प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया। सचिव राकेश चौधरी ने बताया कि नवीनीकरण की ठप प्रक्रिया को समझते हुए स्थानीय निकाय विभाग के वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी लेखराज जाग्रत ने 17 सितम्बर को उदयपुर नगर निगम के आयुक्त को लिखित आदेश जारी किए जिसमें विभागीय आदेश क्रमांक 10376 दिनांक 26 अप्रेल 2017 के अनुसार होटलों के अनुज्ञा नवीनीकरण किए जाने के लिए नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए। सचिव राकेश चौधरी ने बताया कि आदेशानुसार होटलों की लाइसेंस (अनुज्ञा) 10 वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत करने के साथ ही, एकमुश्त राशि जमा कराने पर 20% की छूट भी पूर्व आदेश वर्ष 2017 के अनुसार लागू की जाएगी। राज्य सरकार ने वर्ष 2015 में आदेश जारी कर होटल अनुज्ञा नवीनीकरण की अवधि 10 वर्ष करने की स्वीकृति दी थी। नगर निगम उदयपुर ने भी पूर्व में इस आदेश के तहत नवीनीकरण किए थे। इसके बाद वर्ष 2017 में शुल्क वृद्धि के साथ एकमुश्त जमा कराने पर 20% की छूट का प्रावधान भी लागू हुआ। यहाँ तक कि वर्ष 2024 को निगम ने 10 वर्ष के लिए आवेदन आमंत्रित भी किए थे। लेकिन 31 दिसम्बर 2024 को नगर निगम उदयपुर ने निदेशक से पुनः मार्गदर्शन माँगा, जिससे स्पष्ट आदेशों के बावजूद प्रक्रिया लंबित हो गई। जबकि राजस्थान के अन्य सभी नगर निकायों में होटल अनुज्ञा पत्र 10 वर्ष के लिए नवीनीकृत किए जा रहे हैं, केवल उदयपुर में यह अटका रहा। इस कारण होटल व्यवसायियों में असमंजस की स्थिति बनी रही। संस्थान के सतत प्रयासों के बाद विभाग ने अब स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे उदयपुर के होटल व्यवसायियों को बड़ी राहत मिलेगी।
उदयपुर में होटलों के लाइसेंस 10 वर्ष की अवधि के लिए होंगे नवीनीकृत
