घूसखोर डिप्टी आंचलिया की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज
अदालत ने कहा अभी सहअभियुक्तों की गिरफ्तारी बाकी तथा एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार उदयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने एक एनआरआई से घूस लेने के आरोपी आरपीएस जितेन्द्र आंचलिया और उसके दो सहयोगियों की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मामला गंभीर है। इस मामले के दो सह अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष होने के साथ फारेंसिक लैब की रिपोर्ट आने तक आरोपियों को जमानत नहीं दी सकती। न्यायाधीश मदन गोपाल व्यास ने आरोपी जितेंद्र आंचलिया के साथ रिश्वत मामले में उसके सहयोगी रमेश राठौड़ तथा मनोज श्रीमाली की जमानत अर्जी संयुक्त रूप से खारिज कर दी।…
