
चरित्र पर शंका को लेकर अपनी ही पत्नि पर कुल्हाड़ी से जान लेवा हमले के आरोपी को उम्र कैद व अर्थदण्ड
प्रतापगढ़। जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेन्द्र सिंह जी सिसोदिया ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में हत्या के प्रयास के आरोपी सुरेश पुत्र रामलाल रैदास निवासी टाण्डा थाना अरनोद को आजीवन कारावास से दण्डित करते हुए 25 हजार रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया।गत 17 मई 2020 को प्रार्थी नारूलाल रैदास निवासी टाण्डा थाना अरनोद ने बमुकाम राजकीय महाराणाा भूपाल चिकित्सालय उदयपुर में जुबानी ईतला इस आशय की लिखाई कि 16 मई 2020 को मैं मैरे घर पर था कि सोनू रैदास के पास महावीर बलाई ने फोन करके बताया कि सुरेश काका ने काकी सुगन बाई के गर्दन पर कुल्हाड़ी…