कृषि आदान विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित
चित्तौड़गढ़, 3 नवम्बर। बेगूं क्षैत्र में कृषि आदान विक्रेताओं की प्राप्त शिकायत की जाँच हेतु कृषि विभाग की टीम जिसमें सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) बेगूं संतोष कुमार तंवर, कृषि अधिकारी (पौ.सं.) डॉ. एस. आर. हरिकेश, सहायक कृषि अधिकारी बेगूं हंसराज धाकड़, कृषि पर्यवेक्षक काटुन्दा सोनू कुमार मीणा द्वारा बेगूं एवं रायती स्थित कृषि आदान विक्रेताओं का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। मैसर्स जय भैरूनाथ खाद बीज भण्डार, रायती के वहाँ पर स्टॉक रजिस्टर, बिल बुक नहीं थी, मूल्य सूची एंव स्टॉक प्रदर्शित नहीं किया हुआ था। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धाराओं 4, 5, 3 ¼2½¼1½ और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 ¼i)(a)¼ii½ का उल्लंघन…
