फ्यूल सरचार्ज पर हाईकोर्ट का स्थगन आदेश
बिजली बिलों को लेकर जोधपुर हाईकोर्ट गए थे उदयपुर-डूंगरपुर के उद्यमी उदयपुर, 8 जुलाई । सरचार्ज जोड़ने को लेकर राजस्थान हाइकोर्ट ने स्थगन आदेश दिए हैं। इस मामले उदयपुर व डूंगरपुर के कुछ उद्यमियों ने राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में वाद किया था। उदयपुर के अशोक विहार निवासी मधु मेहता पत्नी रोहित मेहता, बिछीवाड़ा निवासी मिलिंद पुत्र लीलाराम त्रिवेदी एवं अन्य ने राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन के चेयरमैन, अजमेर विद्युत निगम अजमेर के एमडी, अतिरिक्त इंजीनियर बिछीवाड़ा, सहायक इंजीनियर डूंगरपुर, अतिरिक्त चीफ इंजीनियर मुख्यालय अजमेर को पक्षकार बनाते हुए जोधपुर हाईकोर्ट में…
