शहर के भवन व परिसरों पर फायर सेफ या फायर सेफ्टी प्रमाण-पत्र अनिवार्य

32 संस्थानों में किया निरीक्षण, नोटिस जारी
उदयपुर, 7 फरवरी। उदयपुर शहर एवं संबंधित क्षेत्रों में अग्नि दुर्घटनाओं के रोकथाम के लिए समस्त प्रकार के भवन-परिसरों में नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के अध्याय फायर एण्ड लाइफ सेफ्टी में वर्णित अग्निशमन उपकरण तकनीकी पेरा मीटर्स के अनुसार सुनिश्चितता के उपरान्त फायर सेफ या फायर सेफ्टी प्रमाण-पत्र अनिवार्यता का प्रावधान लागू किया गया है।
नगर निगम साधारण बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय एवं आयुक्त के आदेशानुसार मुख्य अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में बुधवार को 32 संस्थानों में निरीक्षण कर नोटिस जारी किए साथ ही परिसर, संस्थान व भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के पार्ट-4 अनुरूप अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जाकर आगामी 30 दिवस में नगर निगम के अग्निशमन विभाग से फायर एनओसी अनिवार्य रूप से लिए जाने हेतु पाबंद किया। भविष्य में ऐसे भवन, परिसर व संस्थान का अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र या समुचित अग्निशमन यंत्र नहीं पाए जाने पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 291 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल चौधरी ने बताया कि नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेशानुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु शहर में स्थित समस्त भवनों जिसमें पेइंग गेस्ट, होटल, रेस्टोरेंट, शिक्षण संस्थान, फ्लेटस, अपार्टमेंट, बार, रिसोर्ट, सभागार, पेट्रोल पंप, गैस फीलिंग स्टेशन, स्टोरेज बिल्डिंग, हॉस्पिटल, कोचिंग सेंटर, मल्टीप्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, औद्योगिक इकाइयों, रूफ टॉप, हजार्ड भवन एवं 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवन आदि समस्त प्रकार के भवनों के लिए यह प्रावधान आज से लागू किया गया है।

आईएफएमएस 3.0 पोर्टल पर मैपिंग के निर्देश
उदयपुर, 7 फरवरी। वित्त विभाग द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रंबंधन प्रणाली के अन्तर्गत ऑटोमेशन युक्त पारदर्शिता सुगमता एवं शुद्धता स्थापित करने आईएफएमएस 3.0 विकसित किया जा रहा है।
कोषाधिकारी सीमा गितेश श्री ने बताया कि समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को प्रक्रियाओं के अन्तर्गत आईएफएमएस 3.0 में एचओडी से एचओ एवं डीडीओ मैप करने की कार्यवाही पूर्ण करनी है। मैपिंग का कार्य एचओडी स्तर पर किया जा सकता है। इन नवीन प्रक्रियाओं के लिए 09 फरवरी 2024 तक प्रत्येक कार्य दिवस में ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सभी आहरण वितरण अधिकारियों को पोर्टल पर मैपिंग की कार्यवाही पूर्ण करते हुए कार्यालय के समस्त कार्मिकों के डेटा वेरीफाई करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि माह फरवरी 2024 के वेतन में किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। इस संबंध में किसी भी तरह की जानकारी के लिए कोष कार्यालय में स्थापित हेल्पडेस्क दूरभाष नंबर 0294-2411987 पर संपर्क किया जा सकता है।

विदेश में रोजगार पाने का सुनहरा मौका
उदयपुर, 7 फरवरी। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान एवं राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में संनिर्माण क्षेत्र की टाइल्स वर्कर, प्लास्टरिंग, आइरन फेमवर्क एवं शटरिंग ट्रेड के अनुभवी कुशल वर्कर को इजरायल सरकार से एमओयू के तहत रोजगार अवसर प्रदान करने प्रदेश के युवाओं का डाटाबेस जिला रोजगार कार्यालयों एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से तैयार किया जाना है।
उप-प्रादेशिक रोजगार कार्यालय उदयपुर के उपनिदेशक संकेत मोदी ने बताया कि इस संबंध में सभी जिला कार्यालयों में सम्पूर्ण जानकारी सहित क्यू आर कोड, वेब लिंक ट्रेडवार पंजीकरण बाबत प्रत्येक जिला रोजगार कार्यालय एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के सूचना पट्ट एवं सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। प्रत्येक ट्रेड में सामान्य भाषा ज्ञान रखने वाले, पर्याप्त कौशल एवं अनुभवी कामगार निःशुल्क पंजीकरण करवाकर इजराइल राष्ट्र में आकर्षक वेतन, निःशुल्क आवास, पी.एफ., ई.एस.आई मेडिक्लेम सुविधा सहित स्वर्णिम रोजगार अवसर प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकृत युवाओं का संभाग अथवा जिला स्तर कौशल परीक्षण (ट्रेंड टेस्ट) लिया जाएगा, जो पूर्णतया पारदर्शी एवं निःशुल्क होगा। पंजीकरण सहित पासपोर्ट, वीजा व आव्रजन औपचारिकताएं निःशुल्क एवं समयबद्ध होंगी। प्रदेश के संनिर्माण वर्कर से जो पर्याप्त कौशल, अनुभव एवं विदेश में रोजगार की आकांक्षा रखते है, पंजीकरण करवा कर अवसर का लाभ उठा सकते हैं।

राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मार्च को नोडल अधिकारी श्रीमती संदीप कौर ने ली न्यायिक अधिकारियों की बैठक

उदयपुर, 7 फरवरी। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी 9 मार्च को होगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वावधान में जिला एवं सेशन न्यायाधीश के निर्देशानुसार लोक अदालत को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत की नोडल अधिकारी श्रीमती संदीप कौर ने समस्त न्यायिक अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश दिए।
एडीजे  कुलदीप शर्मा ने बताया कि बैठक में राजीनामा योग्य लंबित प्रकरणों के अधिकाधिक निस्तारण पर चर्चा के साथ ही प्रतिदिन न्यायालय में प्री-काउंसलिग आयोजन की समीक्षा की गयी। शर्मा ने यह भी बताया कि यदि पक्षकार प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखवाना चाहते है तो जिस न्यायालय में प्रकरण विचारधीन है उस न्यायालय में जाकर पीठासीन अधिकारी से निवेदन कर सकते है कि प्रकरण को नियमानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में रखवाया जाकर निस्तारित करवाया जाए।

By Udaipurviews

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