हर गतिविधि पर नज़र रखने के दिए निर्देश
उदयपुर, 8 नवंबर। विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत उदयपुर जिले में सफल एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक आईएएस अमृत त्रिपाठी, आईएएस प्रसन्ना रामास्वामी, आईएएस जसप्रीत सिंह, आईएएस डॉ. डी. सागर दत्तात्रेय पुलिस प्रेक्षक आईपीएस श्रीमती शालिनी सिंह व पुलिस प्रेक्षक आईपीएस टी.पी. शिवकुमार ने जिला मुख्यालय पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं विभिन्न प्रकोष्ठ के प्रभारियों के साथ बैठक पश्चात निर्वाचन से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का जायजा भी लिया।
सभी प्रेक्षक गण उदयपुर के सूचना केन्द्र पहुंचे और वहां जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से संचालित मीडिया एवं एमसीएमसी प्रकोष्ठ की गतिविधियों व कार्यकलापों का जायजा लिया। प्रेक्षकों ने प्रकोष्ठ प्रभारी से संचालित गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली और निर्वाचन विभाग के दिशा-निर्देशानुसार प्रभावी मॉनिटरिंग के साथ हर गतिविधि पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए।
मीडिया एवं एमसीएमसी प्रकोष्ठ के प्रभारी व सूचना एवं जनसम्पर्क उपनिदेशक गौरीकांत शर्मा ने बताया कि यहां अलग अलग पारियों में प्रिन्ट मीडिया के साथ विभिन्न टीवी चैनल्स, एफएम चैनल्स एवं सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखी जा रही है। प्रिन्ट समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉतिक चैनल्स में निर्वाचन से जुड़ी हर गतिविधि, विज्ञापन एवं समाचार के संबंध में सूचनाओं का संधारण करते हुए जिला निर्वाचन कार्यालय को समय समय पर निर्धारित प्रपत्र में सूचनाएं प्रेषित की जा रही है। प्रभारी शर्मा ने यह भी बताया कि प्रत्याशियों द्वारा निर्धारित अवधि में प्रकाशित व प्रसारित करवाए जाने वाले विज्ञापनों का अधिप्रमाणन भी इस प्रकोष्ठ द्वारा ही किया जा रहा है।
इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेश सुराणा, प्रकोष्ठ के सहायक प्रभारी विनोद मोलपरिया सहित अन्य संबंधित अधिकारी व प्रकोष्ठ के कार्मिक मौजूद रहे।
नो फ्लाई जोन में हेलीकॉप्टर की रहेगी अनुमति
जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया संशोधित आदेश
उदयपुर, 8 नवम्बर। आगामी 9 नवम्बर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उदयपुर यात्रा के मद्देनजर लागू नो फ्लाई जोन में आंशिक संशोधन किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट अरविन्द पोसवाल की ओर से जारी संशोधित आदेश के अनुसार अब नो फ्लाई जोन में हेलीकॉप्टर उड़ान की अनुमति रहेगी। जारी आदेश के अनुसार 9 नवम्बर 2023 को उदयपुर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाओं में नो फ्लाई जोन घोषित करते हुए सुबह 6 बजे से आगामी 24 घंटे तक किसी भी प्रकार के यूएवी, ड्रोन, हॉट एयर बैलून इत्यादि की उड़ान पर पूर्णतया प्रतिबंध लागू रहेगा। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
चुनाव प्रेक्षकों ने मीडिया एवं एमसीएमसी प्रकोष्ठ का किया अवलोकन
