स्थायी लोक अदालत का आदेश: मृत मां के खाते में जमा राशि ब्याज सहित मिलेगी पुत्र को
-बैंक को मानसिक संताप के 21 हजार और परिवाद व्यय के 11 हजार रुपए देने के निर्देश -एक माह में आदेश की पालना नहीं की तो 9 फीसदी ब्याज लगेगा उदयपुर, 24 अक्टूबर। स्थायी लोक अदालत ने एक प्रकरण में परिवादी को उनकी दिवंगत माता के बैंक खातों में जमा राशि ब्याज सहित देने का आदेश दिया है। अदालत ने बैंक को मानसिक संताप के लिए 21 हजार रुपए तथा परिवाद व्यय के रूप में 11 हजार रुपए अदा करने के भी निर्देश दिए हैं। प्रकरण के अनुसार सेंट्रल एरिया उदयपुर निवासी संजय पालीवाल ने अपनी माता मनोहर देवी के बैंक…
