स्थायी लोक अदालत का आदेश: मृत मां के खाते में जमा राशि ब्याज सहित मिलेगी पुत्र को

उदयपुर व्यूज़ | ताजा खबरें

-बैंक को मानसिक संताप के 21 हजार और परिवाद व्यय के 11 हजार रुपए देने के निर्देश
-एक माह में आदेश की पालना नहीं की तो 9 फीसदी ब्याज लगेगा
उदयपुर, 24 अक्टूबर। स्थायी लोक अदालत ने एक प्रकरण में परिवादी  को उनकी दिवंगत माता के बैंक खातों में जमा राशि ब्याज सहित देने का आदेश दिया है। अदालत ने बैंक को मानसिक संताप के लिए 21 हजार रुपए तथा परिवाद व्यय के रूप में 11 हजार रुपए अदा करने के भी निर्देश दिए हैं।
प्रकरण के अनुसार सेंट्रल एरिया उदयपुर निवासी संजय पालीवाल ने अपनी माता मनोहर देवी के बैंक ऑफ बड़ौदा की कृषि मंडी मार्किट यार्ड शाखा में जमा राशि के भुगतान को लेकर स्थायी लोक अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया था। परिवादी की माता का निधन 1 अप्रैल 2021 को हो गया था। उनके बैंक खातों में जमा राशि के संबंध में परिवादी ने पंजीकृत वसीयत के आधार पर भुगतान की मांग की थी।
आदेश के अनुसार, बैंक ने 14 अक्टूबर 2021 को पत्र जारी कर परिवादी से प्रोबेट ऑफ बिल प्रस्तुत करने को कहा था। परिवादी के अधिवक्ता श्रीराम शाकद्वीपी, भेरूलाल गायरी ने 21 अक्टूबर 2021 को जवाब प्रस्तुत करते हुए राजस्थान में प्रोबेट ऑफ बिल की आवश्यकता नहीं होने का उल्लेख किया तथा इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय भी प्रस्तुत किए। इसके बावजूद राशि का भुगतान नहीं किया गया।
स्थायी लोक अदालत ने प्रकरण के तथ्यों और प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करते हुए परिवादी के पक्ष में आदेश पारित किया। अदालत ने निर्देश दिया कि बैंक खातों में जमा राशि और उस पर मिलने वाले ब्याज का भुगतान परिवादी को किया जाए। मानसिक संताप के लिए 21 हजार और परिवाद व्यय के लिए 11 हजार रुपए भी दिए जाएं। एक माह में आदेश की पालना नहीं होने पर 21 अक्टूबर 2021 से वास्तविक वसूली तक जमा राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा।

By Udaipurviews

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