मकर संक्रांति पर चायनीज मांझे के विक्रय व उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध, जिला प्रशासन सख्त
जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश राज्य सरकार की ओर से जारी परामर्शी की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश उदयपुर, 22 दिसंबर। आगामी 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति पर्व के दौरान पतंगबाजी को लेकर आमजन, पशु-पक्षियों एवं पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने नायलॉन एवं सिंथेटिक सामग्री से बने, कांच या लोहे के चूर्ण से लेपित तथा गैर-बायोडिग्रेडेबल मांझे (चायनीज मांझा) के निर्माण, भंडारण, विक्रय एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर नमित मेहता ने इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक एवं समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए…
