
चैक अनादरण का मामला: अपील खारिज, सजा बहाल
सजा भुगतने के लिए आरोपी को भेजा जेल उदयपुर। चैक अनादरण के मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी को सुनाई गई सजा को विशिष्ठ न्यायालय अजा/अजजा अनिप्र के पीठासीन अधिकारी ने बहाल रखते हुए अभियुक्त को सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया है। प्र्रकरण के अनुसार कोलपोल बड़ा बाजार स्थित मैसर्स पायल ज्वेलर्स के प्रोपराइटर मदन सोनी ने भटियानी चौहट्टा निवासी मनोज पुत्र देवीलाल मोढ़ के खिलाफ 6 सितम्बर 2007 को परिवाद पेश किया जिसमें बताया कि आपसी जान पहचान होने पर तीन लाख रुपए उधार लिए और उसके एवज में आरोपी ने 12 जुलाई 2007 का चैक दिया…