उदयपुर, 19 नवंबर : कोर्ट ने कत्ल के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले की जानकारी देते हुए विशिष्ट लोग अभियोजक बंसीलाल गवारिया ने बताया कि 7 जनवरी 2021 की शाम को नरेश पुत्र जगदीश पर आरोपी लोकेश व इनायत खान ने अपने साथियों के साथ मिलकर चाकू से हमला कर दिया था। हमले में गंभीर रूप से घायल नरेश ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कत्ल के मामले में 2021 से जेल में बंद दोनों आरोपियों के विरुद्ध मंगलवार को फैसला सुनाया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता बंसीलाल गवारिया द्वारा दोनों आरोपियों का दोष सिद्ध करने के लिए कोर्ट में पेश किए गए 12 गवाह और 38 दस्तावेजों के आधार पर फैसला सुनाते हुए पीठासीन अधिकारी ज्योति के. सोनी ने दोषी लोकेश मोची पुत्र राजू निवासी कच्ची बस्ती अंबामाता और इनायत खान पुत्र इदरीश खान निवासी पुला अंबामाता को आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
कत्ल के आरोपियों को आजीवन कारावास
