उदयपुर। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना द्वारा एक बार फिर बिना अनुमति अवैध निर्माण करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की है। मंगलवार को नागा नगरी क्षेत्र स्थित दो भवनों पर हुए अवैध निर्माण को पंचर कर सीज किया गया। आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि कुछ समय पूर्व नागा नगरी क्षेत्र में 2 भवनों में बिना अनुमति अवैध निर्माण की शिकायत प्राप्त हुई थी। जिस पर निगम के राजस्व निरीक्षक को मौका निरीक्षण हेतु भेजा गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि नागा नगरी लीला पैलेस होटल गेट के समीप स्थित दो भवनों में बिना स्वीकृति के अतिरिक्त निर्माण किया जा रहा है। एक भवन में पूर्व निर्मित भूतल एवं प्रथम तल के ऊपर द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल का निर्माण कर आरसीसी छत डाली गई तथा भूतल पर बिना स्वीकृति व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। वहीं दूसरे भवन में पूर्व निर्मित भूतल एवं प्रथम तल के ऊपर द्वितीय एवं तृतीय तल का अवैध निर्माण कर आरसीसी छत का कार्य किया जा रहा था। निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के अनुसार निगम द्वारा 13 जून, 2026 को दोनों भवन स्वामियों को नोटिस जारी कर किए गए निर्माण स्वीकृति को लेकर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने कहा गया था। दोनों भवन मालिक नोटिस अवधि समाप्त होने के बावजूद वैध निर्माण स्वीकृति एवं अपना संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर पाए जिससे निगम को सख्ती से साथ नियमानुसार कार्यवाही करनी पड़ी। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि द्वारा नागा नगरी में मंगलवार को अवैध निर्माण कार्य को लेकर सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई। यह कार्यवाही राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194 एवं 182 के तहत की गई। मंगलवार को नागा नगरी लीला पैलेस होटल गेट के समीप स्थित दो भवनों में बिना स्वीकृति के अतिरिक्त निर्माण किए जाने पर सख्त कार्रवाई करते हुए निगम टीम द्वारा निर्मित अतिरिक्त छत को पंचर कर सीज किया गया है। निगम राजस्व शाखा की टीम द्वारा एक भवन में पूर्व निर्मित भूतल एवं प्रथम तल के ऊपर बने अतिरिक्त द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल के निर्माण को पंचर कर अग्रिम आदेश तक सीज किया गया वहीं दूसरे भवन में पूर्व निर्मित भूतल एवं प्रथम तल के ऊपर बने द्वितीय एवं तृतीय तल के अवैध निर्माण को पंचर कर सीज किया गया। नगर निगम द्वारा मंगलवार को अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई। यह कार्यवाही सुबह से लगाकर दोपहर तक जारी रही। बिना स्वीकृति निर्मित सभी छतों को पूरी तरह पंचर किया गया है। नगर निगम द्वारा मंगलवार को अवैध निर्माण के खिलाफ की गई कार्रवाई के दौरान राजस्व निरीक्षक मोहित अग्निहोत्री, विजय जैन, राहुल मीणा, निगम पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी एवं भारी मात्रा में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने स्पष्ट कहा है कि शहर में बिना स्वीकृति किए जाने वाले निर्माण किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हैं। शहर के सुव्यवस्थित विकास के लिए भवन निर्माण के दौरान तय नियमों की पालना अनिवार्य है। आयुक्त ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा है की किसी भी प्रकार का भवन निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व नगर निगम से आवश्यक स्वीकृति अवश्य प्राप्त करें एवं निर्माण कार्य निगम द्वारा दी गई स्वीकृति अनुरूप ही करे। आयुक्त ने इसी के साथ चेतावनी भी दी है कि भविष्य में भी अवैध निर्माण, अतिक्रमण एवं नियमों के उल्लंघन के मामलों में बिना किसी भेदभाव के सख्त एवं निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी।
पिछोला किनारे बिना अनुमति निर्माण को निगम ने पंचर के साथ किया सीज
