एसबीआई इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ बीमा क्लेमा राशि भुगतान करने के आदेश
उदयपुर। स्थाई लोक अदालत द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि को दुर्घटना बीमा क्लेम राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए। प्रकरण में प्रार्थीया हेमलता औदिच्य ने परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि उनके पति प्रभुलाल ने 10 लाख रुपए की हेल्थ एवं दुर्घटना बीमा पॉलिसी ले रखी थी, जिसकी वैधता अवधि के दौरान 24 जनवरी 2024 को एकलिंगगढ़ छावनी क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दुर्घटना में उनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ तथा सिर में अंदरूनी चोटें आई थीं। उपचार के बाद वे घर लौट…
