मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी-कलक्टर (मुद्रांक) को अधिक जमा स्टाम्प ड्यूटी रिफंड की शक्तियां
जयपुर, 3 अगस्त। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 49(3) की श्रेणी में आने वाले रिफंड के मामलों में शक्तियां देने के लिए जारी होने वाली अधिसूचना के प्रारूप को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इसके अनुसार पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में अधिक जमा स्टाम्प ड्यूटी के रिफंड की शक्तियां कलक्टर (मुद्रांक) को मिलेंगी। श्री गहलोत द्वारा विधिक प्रावधानों एवं व्यवहारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि स्टाम्प ड्यूटी के रिफंड मामलों में राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 58, 59, 60, 63 एवं 64-क के तहत तथा…
