एडीएम प्रशासन की अध्यक्षता में कमेटी गठित

जिला कलक्टर ने दिए जांच के आदेश
जमीन फील्ड क्लब के खाते में दर्ज करने के आदेश का मामला
उदयपुर, 27 जुलाई। फील्ड क्लब के कब्जे की जमीन को राजस्व रिकार्ड में फील्ड क्लब के नाम दर्ज करने के उपखण्ड मजिस्टेªट बड़गांव के आदेश के मामले को जिला कलक्टर अरविन्द पोसवाल ने गंभीरता से लेते हुए एडीएम प्रशासन दीपेंद्रसिंह राठौड़ की अध्यक्षता में कमेटी गठित करते हुए जांच के आदेश दिए हैं।
शहर के मध्य स्थित 26 बीघा भूमि के इंद्राज दुरूस्ति को लेकर उमेश मनवानी बनाम राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार वगैरा वाद उपखण्ड न्यायालय बड़गांव में लंबित था। इसमें 24 जुलाई को उपखण्ड मजिस्टेªट बड़गांव ने उक्त जमीन को राजस्व रिकार्ड में फील्ड क्लब सोसायटी के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किए थे। इस पर युडीए ने आपत्ति दर्ज कराई थी। उक्त प्रकरण में जिला कलक्टर श्री पोसवाल ने विस्तृत जांच के आदेश देते हुए एडीएम प्रशासन की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं।

नवीन मतदाता पंजीयन के लिए विशेष कलस्टर कैम्प 3 को
महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में होंगे शिविर
उदयपुर, 27 जुलाई। महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं का मतदाता पंजीयन तथा 17 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं के अग्रिम आवेदन के लिए कलस्टर कैम्प 3 अगस्त को आयोजित किए जाएंगे।
कलस्टर कैम्प की तैयारियों को लेकर कलक्टेªट परिसर स्थित मुख्य आयोजना अधिकारी कार्यालय में बैठक हुई। इसमें मुख्य आयोजना अधिकारी पुनीत शर्मा, संयुक्त निदेशक कॉलेज शिक्षा तथा मुख्य जिला शिक्षाधिकारी की उपस्थिति में ईएलसी के माध्यम से बैठक कर चर्चा की गई। सीपीओ शर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नवीन मतदाता पंजीयन के संबंध 1 जुलाई निर्धारित की गई हैं। अर्हता दिनांक तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले आवेदक अपना आवेदन ऑनलाइन-ऑफलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही आयोग की ओर से 17 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले व्यक्तियों के लिये के लिये अग्रिम आवेदन की व्यवस्था भी की है, जो इन अर्हता दिनांक को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर स्वतः ही पंजीकृत हों। जिले के बीएओ के माध्यम से राजकीय/निजी महाविद्यालयांे एवं विद्यालयांे मंे ईएलसी के माध्यम से प्रभावी समन्वय कर 17़ वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों का ईएलसी के माध्यम से क्लस्टर केम्पों का आयोजन कर अग्रिम आवेदन प्राप्त किया जाना है। साथ ही इन महाविद्यालयों ,एवं विद्यालयों में 18 वर्ष या अधिक आयु के विद्यार्थियों जो पूर्व में पंजीकृत नहीं है, का भी पंजीकरण किया जाएगा। ईएलसी के माध्यम महाविद्यालय अथवा विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त 17़ एवं 18़ वर्ष से अधिक आयु वर्ग के विद्यार्थियांे के पंजीकरण के लिए 3 अगस्त शनिवार को क्लस्टर कैंप का आयोजन करवाया जाएगा।

बीमा राशि मय ब्याज और परिवाद खर्च देने के आदेश
राज्य उपभोक्ता आयोग की उदयपुर सर्किट बैंच ने दिया फैसला
उदयपुर, 27 जुलाई। राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग की उदयपुर सर्किट बेंच ने अपने एक निर्णय में राजसमन्द जिले के खेडी का खेडा गांव की एक परिवादिया को बीमाधन राशि 30 लाख रूपए मय ब्याज एवं परिवाद खर्च के अदा करने के आदेश संबंधित बीमा कंपनी को दिए।
बैंच के सदस्य श्री एस.के. जैन और श्री शैलेंद्र भट्ट की ओर से पारित निर्णय के अनुसार खेड़ी का खेड़ा निवासी श्रीमति लक्ष्मी के पति सुखदेव सिंह रावत ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी से 12 वर्ष की समयावधि के लिए जीवन बीमा पॉलिसी ली गई थी, जिसका बीमाधन 30 लाख रूपये था। इस दरम्यान बीमित सुखदेव सिंह का निधन होने पर जब परिवादिया ने बीमा क्लेम प्रस्तुत किया तो बीमा कम्पनी द्वारा उसे इस आधार पर अस्वीकार किया कि बीमित व्यक्त्ति द्वारा पूर्व में अपनी पुरानी बीमारी को छिपाकर बीमा पॉलिसी ली गई थी।
राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा दोनों पक्ष को सुनने के बाद यह निष्कर्ष दिया गया कि बीमा कम्पनी द्वारा पॉलिसी देते समय प्रस्ताव पत्र (प्रपोजल फार्म) भरवाया जाता है जिसमें बीमा लेने वाले से जानकारी हासिल की जाती है, प्रश्न पूछे जाते हैं। आयोग द्वारा प्रस्ताव पत्र माँगे जाने पर बीमा कम्पनी द्वारा प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अतः यह माना गया कि प्रस्ताव पत्र के अभाव में यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि बीमा लेने वाला व्यक्ति पूर्व से किसी बीमारी से ग्रसित था अथवा उसने बीमारी के बारे में बीमा कम्पनी को अवगत कराया था। इस प्रकार आयोग ने बीमा कम्पनी को आदेश दिया गया कि वह बीमित स्व० सुखदेव सिंह की पत्नी श्रीमति लक्ष्मी को जीवन बीमा की सम्पूर्ण बीमाधन राशि 30 लाख रूपये मय 09 प्रतिशत वार्षिक व्याज के अदा करे। साथ ही परिवाद व्यय पेटे 25 हजार रूपये भी अदा करें।

राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर आवेदन 6 अगस्त तक
उदयपुर, 27 जुलाई। अल्पसंख्यक मामलात विभाग जयपुर के अधीन राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, वरिष्ठ षिक्षक, षिक्षक, वरिष्ठ व कनिष्ठ सहायक एवं छात्रावास अधीक्षकों के प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन के लिए आवेदन 6 अगस्त तक किये जा सकते है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्रीमती खुषबू शर्मा ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र विभाग की वेबसाईट से डाउनलोड कर सकते है तथा आवेदन पत्र आवष्यक दस्तावेजों सहित निदेषालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग जयपुर में एवं जिला अल्पसंख्यक कार्यालय में डाक द्वारा या व्यक्तिषः निर्धारित तिथि तक जमा करवा सकते है।

केंद्रीय कारागृह में योग, ध्यान एवं प्राणायाम शिविर प्रारंभ
उदयपुर, 27 जुलाई। केन्द्रीय कारागृह उदयपुर में सात दिवसीय योग, ध्यान एवं प्राणायाम शिविर का शुभारंभ शनिवार को हुआ। बंदियों को योग के द्वारा मानसिक शांति प्रदान करने के साथ साथ निरोगी रखने के उद्देश्य से आयोजित शिविर में आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षक गिरधारी लाल गर्ग एवं जितेंद्र जैन ने विभिन्न प्रकार के योग आसन, ध्यान एवं प्राणायाम का अभ्यास कराया। साथ ही योग से होने वाले शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य लाभों से अवगत कराया। केंद्रीय कारागृह अधीक्षक राजपाल सिंह ने बताया कि बंदियों से सात दिन तक योग, ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास कराया जाएगा। इससे मानसिक शांति मिलेगी और बंदी गलत कामों से अपराध से दूर रहेंगे एवं तनाव से मुक्त रहेंगे।

By Udaipurviews

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