पीड़ित प्रतिकर स्कीम की बैठक में 21 प्रकरण निस्तारित

पीड़ित एवं उनके आश्रितों को 28 लाख 50 हजार रुपये के अवार्ड पारित
उदयपुर, 24 जुलाई। माननीय सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वावधान में जिला एवं सेशन न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री ज्ञान प्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता में पीड़ित प्रतिकर स्कीम की बैठक आयोजित हुई।
बैठक में पीड़ित प्रतिकर स्कीम के 21 प्रकरण निस्तारित करते हुए पीड़ित एवं उनके आश्रितों को 28 लाख 50 हजार रुपये के पीड़ित प्रतिकर अवार्ड पारित किये गए। बैठक में न्यायाधीश गोपाल बिजोरिवाल, पलविंदर सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल चौधरी, एडीएम सिटी राजीव द्विवेदी, बार एसोसिएशन अध्यक्ष भरत जोशी, राजकीय अभिभाषक कपिल टोडावत एवं पुलिस विभाग के प्रतिनिधि मोटाराम उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि पीड़ितों के परिजनों व आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये पृथक-पृथक राशि स्वीकृत की गई, जो उनके बचत खातों में जमा कराने तथा एफडीआर करवाने के निर्देश दिए। शर्मा ने बताया कि बलात्संग, हत्या, एवं पोक्सो के प्रकरणों में पीड़ित  प्रतिकर के तहत मुआवजा राशि पीड़ित एवं पीड़ित पक्षकार के आश्रितों को दी जाती है ।
वहीं जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री ज्ञान प्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता में विचारधीन बंदी समीक्षा समिति की बैठक भी आयोजित हुई। एडीजे कुलदीप शर्मा ने बताया कि बैठक में न्यायालय में लंबित ऐसे प्रकरणों की समीक्षा की गई जिन्होंने अधिकतम सजा अवधि की आधी सजाभुगत ली है एवं प्रकरण अभी भी विचाराधीन है ।

By Udaipurviews

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