रिश्वत लेने के आरोपी पुलिसकर्मी को एक वर्ष की कैद

-रिपोर्द दर्ज न कर खर्चे पानी के रुपए मांगने का मामला
उदयपुर। विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संख्या-1 के पीठासीन अधिकारी मधुसूदन मिश्रा ने ट्रक चालक-परिचालक से पथराव व चोरी की रिपोर्ट दर्ज न करके खर्चे पानी के 400 रुपए रिश्वत लेने के आरोपी पुलिसकर्मी को एक-एक वर्ष कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया।
प्रकरण के अनुसार परिवादी खुर्शीद खान ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दी रिपोर्ट में बिछीवाड़ा की नाल में उसका ट्रक खराब हो गया। वहां आए आदिवासियों ने पथराव किया। इसकी सूचना पर बिछीवाड़ा थाना पुलिस मौके पर आई। देखा तो ट्रक से टेप रिकार्डर चोरी हुआ पाया। इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने पर पुलिस ने दर्ज नहीं की तथा पुलिस जीप में बैठे मुंशी ने खर्चे पानी के नाम पर 500 रुपए मांगे और ट्रक के मूल कागजात अपने पास रख लिए। रुपए नहीं देने पर रूट पर नहीं चलने की धमकी दी। शिकायत पर 5 जुलाई 2004 को सत्यापन के बाद ब्यूरो टीम ने बिछीवाड़ा थाने में बिलुडा, निठाउवा जिला डूंगरपुर निवासी आरोपी प्रवीणसिंह पुत्र केशरसिंह राजपूत को 400 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा। विशिष्ट न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने आरोपी प्रवीणसिंह को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत एक वर्ष साधारण कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने और धारा 13(1) (डी)/13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में एक वर्ष साधाराण कारावास व10 हजार रुपए जर्माने से दंडित किया। सभी मूल सजाए साथ साथ चलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक राजेश पारीक ने पैरवी की।

By Udaipurviews

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