अखबार में पोहा, कचैरी, समोसा या अन्य खाद्य सामग्री परोसने पर होगी नियमानुसार कार्रवाई

उदयपुर व्यूज़ | ताजा खबरें

प्रतापगढ़। जिले में संचालित होटल, रेस्टोरेंट, चाय-नाश्ते की दुकानों, ठेला संचालकों एवं अन्य खाद्य कारोबारकर्ताओं द्वारा पोहा, कचैरी, समोसा, पकौड़ी, जलेबी एवं अन्य खाद्य पदार्थों को अखबार अथवा प्रिंटेड कागज में रखकर परोसने एवं पैकिंग करने की प्रथा को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा गंभीर चिंता व्यक्त की गई है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नागेन्द्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 के अनुसार खाद्य पदार्थों को अखबार अथवा इस प्रकार की अन्य अनुपयुक्त सामग्री में लपेटना, पैक करना, परोसना एवं खाद्य पदार्थों से अतिरिक्त तेल सोखने के लिए उपयोग करना प्रतिबंधित है।
उन्होंने बताया कि अखबारों में प्रयुक्त प्रिंटिंग इंक में विभिन्न प्रकार के हानिकारक रसायन, रंग, पिगमेंट, बाइंडर, एडिटिव्स एवं सीसा सहित अन्य भारी धातुएं हो सकती हैं। ये रासायनिक तत्व खाद्य पदार्थों के संपर्क में आने पर उनमें मिल सकते हैं, जिससे मानव स्वास्थ्य पर कैंसर का खतरा, अंगों को नुकसान, पांचन तंत्र में खराबी, हार्मोनल असंतुलन, बच्चों के दिमाग पर असर आदि प्रतिकूल प्रभाव पड़ते है। इसके अतिरिक्त अखबारों के वितरण एवं रखरखाव के दौरान उनमें बैक्टीरिया, वायरस एवं अन्य रोगजनक सूक्ष्मजीवों से संदूषण का खतरा भी रहता है, जिससे खाद्य जनित बीमारियां हो सकती हैं। ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न कर सकता है।
डाॅ. सिसोदिया ने जिले के समस्त होटल संचालकों, रेस्टोरेंट, नाश्ता विक्रेताओं, स्ट्रीट फूड वेंडर्स, कैटरर्स, मोबाइल फूड वेंडर्स, ठेला संचालकों एवं अन्य खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्देशित किया है कि वे किसी भी खाद्य सामग्री को अखबार में रखकर अथवा अखबार से ढककर ग्राहकों को नहीं दें। इसी प्रकार तले हुए खाद्य पदार्थों से अतिरिक्त तेल सोखने के लिए भी अखबार का उपयोग नहीं करें। खाद्य पदार्थों की पैकिंग एवं परोसने के लिए केवल निर्धारित मानकों के अनुरूप सुरक्षित एवं फूड-ग्रेड पैकेजिंग सामग्री तथा कंटेनर का ही उपयोग करें।
उन्होंने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा होटल, रेस्टोरेंट एवं नाश्ता विक्रेताओं का निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान अखबार में खाद्य सामग्री परोसते या पैक करते पाए जाने पर संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होनें आमजन से भी अपील की है कि वे अखबार में पैक अथवा परोसे गए खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करें तथा यदि कोई दुकानदार अखबार में खाद्य सामग्री देता है तो उसे ऐसा नहीं करने के लिए जागरूक करें। जिले में कहीं भी अखबार में खाद्य सामग्री परोसने या पैकिंग करने की शिकायत होने पर खाद्य सुरक्षा विभाग के कंट्रोल रूम नंबर 01478-222564 पर सूचना दें, ताकि संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

By Udaipurviews

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