यूडीए ने सरेखुर्द में अवैध पहाडी कटिंग के खिलाफ की कार्रवाई

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उदयपुर। उदयपुर विकास प्राधिकरण यूडीए ने राजस्व ग्राम सरेखुर्द में अवैध रूप से की जा रही अवैध पहाडी कटिंग के खिलाफ शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए मौके से दो डंपर, एक पोकलेन मशीन सील की। यूडीए आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि राजस्व ग्राम सरेखुर्द में अवैध रूप से पहाडी कटिंग होने की शिकायत मिली। राजस्व ग्राम सरेखुर्द आराजी संख्या 2259, 2261, 3994/2258 आदि  खातेदारान के नाम दर्ज रिकार्ड भूमि होकर मौके पर पहाडी भूमि है। मौके पर पहाडी भूमि को काटकर जाकर समतलीकरण का कार्य किया जा रहा था। इस पर सचिव राजपाल सिंह के निर्देशानुसार तहसीलदार डाॅ. अभिनव शर्मा, भू—अभिलेख राजेन्द्र सेन, बाबूलाल तेली, पटवारी दीपक जोशी पटवारी एवं होमगार्ड जाब्ता महेश, धमेन्द्र, बाबूलाल आदि की टीम ने पहाडी  कटिंग के दोरान मौके पर 2 डम्पर, 1 पोकलेन मशीन पाई। पोकेलेन मशीन को मौके पर सील किया गया एवं डम्पर को प्राधिकरण कार्यालय लाया गया। आयुक्त खन्ना ने बताया कि मौके पर किसी प्रकार की प्लानिंग एवं निर्माण नही होने से कार्यवाही के लिए सम्बन्धित तहसील में सूचना दी गई एवं खनन विभाग को कार्यवाही के लिए पत्र लिखा जा रहा है। गौरतलब है कि प्राधिकरण द्वारा पिछले कुछ महीनो से पहाड कटिंग की विरूद्व लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में इस क्षैत्र में हो रहे अवैध निर्माण एवं पहाडी कटिंग के विरूद्व कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया गया है। प्राधिकरण आयुक्त अभिषेक खन्ना द्वारा आम जनता से यह अपील भी की गई प्राधिकरण क्षैत्राधिकार में किसी भी प्रकार की बिना स्वीकृति पहाडी कटिंग का कार्य नही करे एवं कोई भी निर्माण करने से पूर्व उस पर निमयानुसार भुखण्ड पर निर्माण की स्वीकृति प्राप्त कर लेवे एवं उस उपरान्त ही जारी स्वीकृति अनुसार निर्माण करे। स्वीकृति लेने से पूर्व निर्माण किए जाने पर अवैध निर्माण को नियमन किया जाना संभव नही होता है जिससे इस प्रकार की समस्या का सामना करना पडता है।

By Udaipurviews

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