ऋणधारकों के लिए ओटीएस योजना लागू, समय पर भुगतान पर ब्याज और शास्ति में राहत
उदयपुर, 23 जुलाई। राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगमों द्वारा संचालित ऋण योजनाओं के तहत लाभार्थियों को राहत प्रदान करते हुए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) 2025-26 लागू की गई है। योजना के अंतर्गत समय पर मूलधन चुकाने वाले ऋणधारकों को साधारण ब्याज एवं शास्ति (दंडनीय ब्याज) में छूट दी जाएगी। इसके तहत पहला चरण 1 मई से 30 सितंबर तक की अवधि में केवल मूलधन जमा कराने पर साधारण ब्याज एवं शास्ति पूरी तरह माफ की जाएगी। दूसरा चरण 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक की अवधि में यदि लाभार्थी मूलधन एवं साधारण ब्याज दोनों जमा कराता है, तो शास्ति माफ…
