धारा 55 एवं 57 के लम्बित प्रकरणों की जांच निर्धारित समय अवधि में करें पूरी
— पुराने प्रकरणों के निस्तारण में देरी कर रहे अधिकारियों को जारी करें नोटिस — नये प्रकरणों में 3 माह की अवधि में पूरी की जाए जांच — प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारिता जयपुर, 13 जून। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम-2001 की धारा 55 एवं 57 के तहत लम्बित प्रकरणों की जांच निर्धारित समय अवधि में पूरी कर जांच परिणाम जारी किए जाएं। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने लम्बित पुराने प्रकरणों के…
