30 जून तक वाहनों मालिकों को सियाम सॉफ्टवेयर पर करना होगा आवेदन: 

5 पहले खरीदे वाहन को बदली होगी नंबर प्लेट

– जुगल कलाल 

डूंगरपुर, 28 जून। 30 जून तक 2019 के पहले खरीदे वाहनों पर हाई  हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने एक जुलाई से परिवहन विभाग 5 हज़ार रूपए का चालान करेगा।  परिवहन विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार यह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 30 जून 2024 तक लगानी होगी। नंबर प्लेट लगाने के लिए वाहन मालिक अब सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटाेमाेबाइल मैन्यूफैक्चरर्स (सियाम साॅफ्टवेयर) पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। पुराने वाहनों पर नंबर प्लेट लगाने के लिए परिवहन विभाग ने इस सोसायटी काे अधिकृत किया है।

30 जून तक लगाना होगा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट-परिहवन विभाग हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तारीख 30 जून, 2024 है। नंबर प्लेट लगाने के लिए वाहन मालिक काे सियाम सॉफ्टवेयर पर जाना हाेगा। सबसे ऊपर की लाइन में बुक एचएसआरपी पर अप्लाई करना होगा। इसके बाद वाहन की डिटेल भरनी होगी। जिस कंपनी का वाहन होगा, उसका चयन करना होगा। क्लिक करने पर शहर और डीलर्स का नाम चयन करना हाेगा। चयन करने पर नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन तारीख और फीस भरने के बाद स्लीप लेनी हाेगी। निर्धारित तारीख काे संबंधित डीलर पर जानकर प्लेट लगवानी हाेगी।

नंबर प्लेट लगाने के लिए इतना चुकाना होगा पैसा-परिवहन विभाग की ओर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का नियम सख्ती से लागू करवाया जाएगा। इसमें 5 साल पुराने सभी वाहन इस नियम के तहत शामिल होंगे। दुपहिया के लिए 425 रुपए, कार के लिए 695 रुपए, मध्यम और भारी वाहन के लिए 730 रुपए और ट्रैक्टर-कृषि कार्य से जुडे़ वाहनों के लिए 495 रुपए तय किए हैं।

30 जून आखिर, 1 जुलाई से कटेगा 5 हजार चालान –
वर्जन 1  – राज्य सरकार ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने आखिर तारीख 30 जून है। इसके बाद परिवहन विभाग की ओर 5 हज़ार रुपए तक चालान काटा जाएगा।

अनिल माथुर, जिला परिवहन अधिकारी, डूंगरपुर 

By Udaipurviews

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