उदयपुर। उदयपुर विकास प्राधिकरण यूडीए की ओर से शिल्पग्राम के पीछे राजस्व ग्राम हवालाखुर्द में सरकारी जमीन पर लोगों द्वारा किए गए अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराया गया। यूडीए आयुक्त अभिषेक खन्ना व सचिव हेमेंद्र नागर ने बताया कि राजस्व ग्राम हवालाखुर्द (शिल्पगग्राम के पीछे) के आराजी संख्या 534/1, 535, 735, 746 आदि भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार उदयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज रेकर्ड है। उक्त भूमि पर कुछ स्थानीय लोगों द्वारा हाल ही में निर्माण प्रारम्भ किए गए थे जिन्हे प्राधिकरण द्वारा प्रारम्भिक नीव, ढ़ाचें के स्तर पर ही रोका गया। मौके पर राजकीय अवकाश के दिनो में निर्माणकर्ताओ द्वारा चोरी छिपे निर्माण किए जाने की सूचना मिलने पर प्राधिकरण द्वारा उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम-2023 के अन्र्तगत नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया। प्रकरण में नवीन निर्माणकर्ताओ द्वारा स्वामित्व सम्बन्धित सक्षम दस्तावेज प्रस्तुत नही किए जाने के पश्चात् नियमानुसार अतिक्रमण को प्राधिकरण दल द्वारा गत दो जून को ध्वस्त किया गया था। उक्त स्थल पर आराजी संख्या 735 आदि में एक निर्माण वेणसिंह पुत्र किशोर सिंह द्वारा किया गया था जिनके द्वारा कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (कृषि भूमि रूपान्तरण) द्वितीय जिला उदयपुर द्वारा जारी कथित पट्टे के आधार पर सिविल न्यायाधीश दक्षिण, उदयपुर मे वाद प्रस्तुत किया गया। न्यायालय प्रकरण में प्राधिकरण अधिवक्ता मनीष शर्मा एवं प्राधिकरण दल द्वारा प्रभावी पैरवी की गई जिसमें उक्त पट्टा फर्जी होना पाया गया। उक्त फर्जी पट्टे की आड़ में मौके पर लगभग 5000 वर्गफीट का भूतल, प्रथम तल का निर्माण किया गया। प्राधिकरण आयुक्त अभिषेक खन्ना एवं सचिव हेमेन्द्र नागर के निर्देशानुसार तहसीलदार डॉ अभिनव शर्मा, रणजीतसिंह विठू, नाई थानाधिकारी मुकेश सोनी के नेतृत्व में यूडीए के राजेंद्र सेन, बाबूलाल तेली, दीपक जोशी, भरत हथाया, प्रतापसिंह राणावत, दुलीचंद शर्मा, अभिमन्यु सिंह, विजय नायक, अभयसिंह, हितेंद्रसिंह तंवर, होमगार्ड जाब्ता व पुलिस जाब्ते ने कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराई गई।
यूडीए ने हवालाखुर्द में बुलडोजर चला सरकारी भूमि को कराया अतिक्रमणमुक्त
