चेक अनादरण मामले में अभियुक्त को 1 वर्ष का कारावास
उदयपुर। विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट प्रकरण) न्यायालय संख्या-08, उदयपुर की पीठासीन अधिकारी चेताली गोयल ने चेक अनादरण के एक मामले में अभियुक्त राजेश पुत्र धर्मदेव निवासी होली चौक रोड पानेरियों की मादडी हिरणमगरी सेक्टर—6 को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास तथा परिवादी को 5 लाख रुपए क्षतिपूर्ति राशि अदा करने का आदेश दिया है। प्रकरण के अनुसार परिवादी जयेश पुत्र हरपालसिंह निवासी शक्तिनगर ने न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि अभियुक्त राजेश पुत्र धर्मदेव के साथ उसकी अच्छी जान-पहचान थी तथा उसकी आवश्यकता पर 4 लाख रुपए उधार दिए थे। उक्त राशि के भुगतान…
