चेक अनादरण मामले में शान्तिलाल दोषी करार

उदयपुर, 8 मई : शहर के एनआई न्यायालय ने चेक अनादरण मामले में शान्तिलाल पुत्र कन्हैयालाल को दोषी ठहराया। मामले के अनुसार शान्तिलाल ने डॉ. प्रिया मेहता से 15 लाख 35 हजार रुपए उधार लेकर चेक दिया, लेकिन चेक की राशि अपर्याप्त होने के कारण वह अनादरित हो गया। डॉ. प्रिया मेहता ने इस मामले में एनआई न्यायालय में परिवाद दायर किया था। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद शान्तिलाल को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को 1 वर्ष का कारावास और 17 लाख रुपए के हर्जाने की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया गया। अगर शान्तिलाल हर्जाना अदायगी नहीं करता, तो उसे 1 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

By Udaipurviews

Related Posts

error: Content is protected !!