उदयपुर, 16 मई। मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के पात्र ऋणियों के लिए अंतिम अवसर है। योजना के तहत पहले निर्धारित अवधि में जिन किसानों और ऋणी सदस्यों ने राहत का लाभ नहीं लिया है उन्हें 30 जून 2026 तक अंतिम मौका दिया गया है।
उदयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक सचिव कौटिल्य भट्ट ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से
योजना अंतर्गत प्राथमिक बैंक उदयपुर से 240 किसानों के द्वारा नकद राशि 249.31 लाख रूपए जमा करवाने पर 315.47 लाख की छूट राशि प्रदान की गई है जिसमें कुल राशि 564.79 करोड़ जमा हुई है।
सचिव कौटिल्य भट्ट ने बैंक के सभी अवधिपार ऋणियों से आग्रह किया है कि अंतिम तिथि 30 जून से
पहले योजनान्तर्गत राशि जमा करवाकर अपनी भूमि पर से दर्ज रहन हटाकर अविलम्ब ऋण मुक्त हो सकते हैं। यदि किसी ऋणी द्वारा योजना का लाभ नहीं लिया जाता बैंक द्वारा सहकारी सोसायटी अधिनियम की धाराओं में कूर्की, नीलामी, की कार्यवाही की जावेगी एवं अन्य सहकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया जा सकता है। इसके साथ ही उनके के्रडिट स्कोर पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जिससे भविष्य में ऋण भी नहीं ले सकेंगे।
