उदयपुर, 22 अगस्त। शहर के सवीना थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुए घटनाक्रम में कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक बंसीलाल गवारिया ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि सुरेश सेवक उर्फ सूर्या पुत्र मनोहर लाल सेवक निवासी खरवड़ों का मोहल्ला सलूंबर ने 2019 में पीड़िता के पति की अनुपस्थिति में उसके घर में घुसकर चाय में कोई नशीला पदार्थ घोलकर पिलाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने चिल्लाने की कोशिश की तो आरोपी ने उसके मुंह पर रूमाल बांध दिया। मामले की सुनवाई करते हुए पीठासीन अधिकारी ज्योति के. सोनी ने आरोपी को आजीवन कारावास व एक लाख पांच हजार रुपय आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।
दुष्कर्म आरोपी को आजीवन कारावास
