राजेश वर्मा
उदयपुर 29 अगस्त । कन्हैयालाल हत्याकांड मामले के दो आरोपियों मोहम्मद जावेद और फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बाबला की जमानत याचिकाओं पर एनआईए की विशेष अदालत ने मंगलवार को भी आदेश नहीं दिया।कोर्ट अब 31 अगस्त को आदेश देगी।दोनों आरोपियों की जमानत याचिका पर 24 अगस्त को दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो चुकी है। मोहम्मद जावेद की जमानत याचिका पर बहस करते हुए उनके वकील मिन्हाज़ुल हक ने कहा था कि जावेद का एफआईआर में नाम नहीं है। उसे घटना के 20 दिन बाद गिरफ्तार किया गया है।
उन्होंने कहा- मोहम्मद जावेद पर आरोप है कि वह घटना के एक दिन पहले रियाज अत्तारी से मिला था, लेकिन इसका कोई प्रमाण एनआईए के पास नहीं है। जिस दुकान पर जावेद के चाय पीने की बात कही गई है। उस चाय वाले के बयानों में भी कहीं जावेद का जिक्र नहीं है। इसके साथ ही एनआईए ने चाय वाले से जावेद की पहचान भी नहीं करवाई है।
फरहाद पर केवल आर्म्स एक्ट का आरोप- वकील
आरोपी फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बाबला की ओर से बहस करते हुए वकील अखिल चौधरी ने कहा था कि आरोपी पर UAPA का कोई चार्ज नहीं है और न ही उसे षड्यंत्र का दोषी माना गया है। उसे केवल आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। फरहाद के घर से केवल एक भोंटी तलवार बरामद हुई थी। ऐसे में उस पर भी आर्म्स एक्ट नहीं लग सकता है।
वहीं एनआईए की ओर से कहा गया कि दोनों आरोपी षड्यंत्र में शामिल है। दोनों को अगर जमानत का लाभ दिया जाता है तो इससे केस प्रभावित होगा। ऐसे में दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज की जाए।
एनआईए ने 22 दिसम्बर 2022 को पेश किया था चालान
कन्हैयालाल की हत्या के मामले में एनआईए ने पाकिस्तान के कराची निवासी सलमान व अबू इब्राहिम को फरार बताते हुए मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद व मोहम्मद रियाज अत्तारी सहित 11 आरोपियों मोहसिन, आसिफ, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला, मोहम्मद जावेद व मुस्लिम मोहम्मद के खिलाफ खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी, 449, 302, 307 व 324 (34), 153 ए, 153 बी 295 ए और UAPA एक्ट की धारा 16,18 व 20 के तहत आतंकी गतिविधियों के आरोप में चालान पेश किया था।
एनआईए की विशेष अदालत ने 9 फरवरी 2023 को हत्या,आतंकी गतिविधियों, आपराधिक षड्यंत्र सहित UAPA एक्ट व आर्म्स एक्ट में प्रसंज्ञान लिया था। गौरतलब है कि कन्हैयालाल टेलर की उदयपुर में 28 जून 2022 को जघन्य हत्या कर आरोपियों ने इस हत्याकांड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था। बाद में इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई थी। बुधवार से मामले में चार्ज बहस शुरू होगी।
गौरतलब है कि 28 जून 2022 को कन्हैयालाल की मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने निर्मम तरीके से गला काटकर हत्या कर दी थी।