आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को अपराध की जानकारी करनी होगी सार्वजनिक
समाचार पत्र व टीवी चैनल्स में तीन बार देनी होगी सूचना - मुख्य निर्वचान अधिकारी -10 नवबंर से 23 नवबंर 2023 तक 3 बार करना होगा प्रकाशन/प्रसारण जयपुर, 21 अक्टूबर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान आपराधिक रिकार्ड वाले उम्मीदवारों और संबंधित राजनैतिक दलों को उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी 3 बार अलग- अलग तय समयावधि में समाचार पत्रों में प्रकाशित तथा टीवी चैनल्स में प्रसारित कराना होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में आयोग ने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड (यदि कोई हो तो) के बारे में जानकारी प्रसारित…
