उदयपुर, 19 फरवरी। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की 20 फरवरी को प्रस्तावित उदयपुर यात्रा के दौरान कृषि उपज मंडी पर आयोजित सभा के मद्देनजर कानून व व्यवस्था के दृष्टिगत कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये है।
जिला मजिस्ट्रेट अरविंद पोसवाल के आदेशानुसार महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक पर आगमन व प्रस्थान के दौरान मावली एसडीएम उपेन्द्र शर्मा, कृषि उपज मंडी सभा स्थल में बांयी ओर ऋषभदेव एसडीएम यतीन्द्र पोरवाल, कृषि उपज मंडी सभा स्थल में दायी ओर बड़गांव तहसीलदार पर्वत सिंह, कृषि उपज मंडी सभा स्थल में आगे यूडीए तहसीलदार रणजीत सिंह, कृषि उपज मंडी सभा स्थल में पीछे बड़गांव एसडीएम रमेशचन्द्र बहेडिया और कारकेड के साथ-साथ सम्पूर्ण रूट पर तहसीलदार गिर्वा को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। नियुक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट ड्यूटी के दौरान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर), उदयपुर से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखेंगे तथा महत्वपूर्ण घटना की सूचना से तुरंत अवगत करायेंगे।
केन्द्रीय गृहमंत्री की यात्रा के मद्देनजर नो फ्लाई जोन घोषित
जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश
उदयपुर, 19 फरवरी। केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह की 20 फरवरी को प्रस्तावित उदयपुर यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिला मजिस्ट्रेट अरविन्द पोसवाल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उदयपुर जिले को नो फ्लाई जोन घोषित किया है।
जारी आदेश के अनुसार 20 फरवरी को उदयपुर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाओं में नो फ्लाई जोन घोषित करते हुए सुबह 5 बजे से आगामी 24 घंटे तक किसी भी प्रकार के यूएवी, ड्रोन, गुब्बारे इत्यादि की उड़ान पर पूर्णतया प्रतिबंध लागू रहेगा। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
एडीजे शर्मा ने सखी वन स्टाप सेंटर, राजकीय किशोर गृह, संप्रेक्षण गृह का किया निरीक्षण
माननीय सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष चंचल मिश्रा के निर्देशों के क्रम में प्राधिकरण सचिव एडीजे कुलदीप शर्मा ने सखी वन स्टाप सेंटर, राजकीय किशोर गृह, संप्रेक्षण गृह का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सभी स्थानों पर महिलाओं व बच्चों के लिए की गई व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं के बारे में जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने विधिक सेवा एवं सहायता के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि कोई भी पीड़ित महिला सखी वन स्टॉप सेंटर के मोबाइल हेल्पलाइन नंबर 8302427501 पर फोन करके कानूनी सहायता ले सकती है।