पीडित प्रतिकर स्कीम की बैठक
उदयपुर, 19 अप्रेल। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के माननीय सदस्य सचिव के तत्वावधान में उदयपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमान अध्यक्ष चंचल मिश्रा की अध्यक्षता मेें पीडित प्रतिकर स्कीम की बैठक आयोजित हुई। बैठक में हत्या एवं पोक्सों अधिनियम के तहत बलात्कार के प्रकरणों का निस्तारण किया जाकर मृतकों व पीडि़तों के आश्रितों व परिजनों को 7 प्रकरणो के निस्तारण करते हुए 11 लाख 25 हजार की प्रतिकर राशि दिये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
बैठक में न्यायाधीश शिव कुमार शर्मा, गोपाल बिजोरिवाल व मनीष अग्रवाल, एडीएम सिटी श्रीमती प्रभा गौतम, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक महेन्द्र पारीख व राजकीय अभिभाषक कपिल टोडावत उपस्थित रहे। प्राधिकरण सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि पीडि़तों के परिजनों व आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये पृथक-पृथक राशि स्वीकृत की गई, जो उनके बचत खातों में जमा कराने तथा एफडीआर करवाने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने बताया कि बलात्संग, हत्या एवं पोक्सों के प्रकरणों में पीडित प्रतिकर के तहत मुआवजा राशि पीडित एवं पीडित पक्षकार के आश्रितों को दी जाती है।
पीडित व आश्रितो को 7 प्रकरण निस्तारित, 11 लाख 25 हजार के अवार्ड पारित
